
प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए महानिदेशक प्रशिक्षण व ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने सभी सरकारी विभागों व उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चौपहिया वाहन में सफर करते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
आदेश की प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को भेजी गई है। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि वाहन से आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट की पालना की निगरानी की जा सके।
पालना करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। महानिदेशक ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि आमजन में भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े।
Published on:
27 Nov 2025 12:25 pm
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