अलवरPublished: Sep 17, 2023 02:31:32 pm
Nupur Sharma
अब जिला परिषद और पंचायत समितियों में कर्मचारियों को बिना राज्य सरकार की अनुमति के न तो एपीओ किया जा सकेगा और न ही कार्य व्यवस्था के तहत लगाया जा सकेगा।
पत्रिका न्यूज नेटवर्क/अलवर। अब जिला परिषद और पंचायत समितियों में कर्मचारियों को बिना राज्य सरकार की अनुमति के न तो एपीओ किया जा सकेगा और न ही कार्य व्यवस्था के तहत लगाया जा सकेगा। शासन सचिव पंचायती राज रवि जैन ने आदेश जारी कर सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में जनवरी से ही तबादलों पर प्रतिबंध लागू है लेकिन फिर भी कई जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति की ओर से कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा रहा है और कार्य व्यवस्था के आदेश भी किए जा रहे हैं जो कि गलत है।