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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मदन दिलावर का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Rajasthan Panchayat Election: अलवर दौरे पर पहुंचे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायत-नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार भी चुनाव कराने के पक्ष में है।
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अलवर

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Anil Prajapat

Jul 11, 2026

Madan Dilawar

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो: पत्रिका)

अलवर। अलवर दौरे पर पहुंचे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायत-नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार भी चुनाव कराने के पक्ष में है। लेकिन, अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराए जांएगे।

शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार रात ट्रेन से अलवर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उनका स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने किया। मंत्री मदन दिलावर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चिमरावली सिख गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया बातचीत के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंचायत-नगर निकाय चुनाव कराना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन पंचायत व निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी भी पालन जरूरी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श करके इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद भजनलाल सरकार प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराएगी।

कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

मदन दिलावर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग ही चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा था। वे लोग आज चर्चा कर रहे है कि भाजपा चुनाव नहीं करना चाहती है। लेकिन, भाजपा सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही इस पर विचार करेगी। हमारी सरकार जल्द ही राजस्थान में चुनाव कराएगी।

चुनाव कराने की हाईकोर्ट की समय सीमा में 15 दिन बाकी

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा में अब सिर्फ 15 दिन बाकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को साफ बता दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव कराने के लिए कम से कम 90 दिन चाहिए। पहले राजस्थान हाईकोर्ट के 15 अप्रेल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। जिसकी पालन नहीं हो पाई थी। अब दूसरी बार भी कोर्ट की तय समय सीमा पर संकट खड़ा होता दिख रहा है।