
अलवर। यदि आप गरीब हैं, लेकिन घर में तीन पहिया मोटर वाहन है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार इन मानकों के मुताबिक नया सर्वे करवाकर नए लाभार्थियों के चयन की सूची अपलोड कर रही है।
अलवर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन यह पूर्व में निर्धारित मापदंडों के आधार पर हैं। सरकार ने नया फरमान जारी किया है। चार पहिया वाहन होने पर भी आप आवास के लिए पात्र नहीं होंगे।
साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य की आय यदि 15 हजार से अधिक है, तो उसे भी आवास योजना से बाहर कर दिया जाएगा। स्वयं की ढाई एकड़ या अधिक सिंचित जमीन होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने 13 मापदंडों में से 10 बनाए हैं, जिसमें चार संशोधित किए गए हैं।
-मैकेनाइज्ड तीन पहिया, चार पहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर
-किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी सीमा 50 हजार से अधिक होने पर
-परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर
-परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर
-आयकरदाता होने पर
-व्यावसायिक करदाता होने पर
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Published on:
07 May 2025 01:53 pm
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