21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पूर्व विधायक सिंघल को मारपीट मामले में राहत, अलवर कोर्ट के आदेश पर रोक

दस साल पुराने मारपीट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व अलवर शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अलवर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Apr 30, 2024

अलवर।
दस साल पुराने मारपीट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व अलवर शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अलवर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार वर्ष-2014 में पूर्व सांसद महंत चांदनाथ की चुनावी रैली के दौरान स्कीम-4 निवासी घनश्याम गुप्ता ने तत्कालीन अलवर शहर विधायक बनवारी लाल ङ्क्षसघल, भाजपा शहर अध्यक्ष घासीराम गुप्ता व घनश्याम गुर्जर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मुकदमे में एफआर लगा दी थी। जिसमें 2 साल 8 माह की देरी से घनश्याम गुप्ता ने एफआर के खिलाफ विरोध याचिका न्यायालय में पेश की, जिसमें अलवर कोर्ट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। ङ्क्षसघल ने अलवर कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25 अप्रेल को ङ्क्षसघल की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अलवर कोर्ट की आगामी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए घनश्याम गुप्ता को नोटिस जारी करने के आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें:-दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे…एक साल में ही उधड़ने लगी सड़क