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अलवर में सख्ती: अनियमितताएं मिलने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं पाए जाने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं पाए जाने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई संबंधित फर्मों की ओर से प्रस्तुत जवाबों के परीक्षण के बाद की गई है। विभाग की इस सख्ती से दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

कई अलग-अलग जगह करवाई

सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र जोनवाल ने बताया कि 200 फीट रोड बाइपास, वार्ड नंबर 40 स्थित मेवात जिंदल टाउनशिप का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है। गोविंदगढ़ बस स्टैंड, सैनी मोहल्ला न्याना स्थित उत्कर्ष मेडिकल स्टोर का 8 दिन तथा कुंड बाजार ईदगाह मार्केट गोविंदगढ़ स्थित इजा मेडिकल स्टोर का 7 दिन का निलंबन किया गया है।

आगे भी रहेगी सख्ती

थानागाजी के महेश मेडिकल्स का 6 दिन, बानसूर के दातली पहाड़ी स्थित आरजी मेडिकल का 10 दिन और बाइपास रोड बानसूर स्थित कृष्णा मेडिकोज का 5 दिन का लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसी तरह बिलाली (बानसूर) स्थित श्याम मेडिकोज का 6 दिन, गिरूडी बस स्टैंड स्थित बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का 10 दिन और कोटकासिम के हरसोली गांव स्थित अनामिका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 60 दिन के लिए निलंबित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।