10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

महिला प्रधान की FIR रद्द करने की याचिका, हाईकोर्ट में हुई ख़ारिज 

एसीईओ का पदभार संभाले मुंडावर पंचायत समिति के विकास अधिकारी संजय यादव के साथ में अभद्रता करने वाली कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद सांगवान की राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

एसीईओ का पदभार संभाले मुंडावर पंचायत समिति के विकास अधिकारी संजय यादव के साथ में अभद्रता करने वाली कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद सांगवान की राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

बता दे की कोटकासिम पंचायत समिति की प्रधान सांगवान ने जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा कार्यालय में एसीओ का पदभार संभाले संजय यादव के साथ जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा कार्यालय में अभद्रता की थी। इस पर विकास अधिकारी संजय यादव ने खैरथल पुलिस थाना में प्रधान के खिलाफ मारपीट, धमकी और राजकार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई थी।

यह था मामला….

जिला परिषद खैरथल-तिजारा में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार यादव ने थाना खैरथल में एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार, वे कलेक्टर कार्यालय से निकल रहे थे, तभी कोटकासिम की प्रधान विनोद कुमारी सागवान ने उनके साथ सरेआम मारपीट की। अधिकारी ने आरोप लगाया कि प्रधान ने अचानक आकर उन पर चप्पल फेंकी, धमकियां दीं। मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ मौजूद लोग और अधिकारी का स्टाफ बीच-बचाव के लिए दौड़े।

यह भी पढ़ें:
खैरथल में महिला प्रधान ने एसीईओ को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल