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अंबिकापुर. लूटपाट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 500 रुपए से 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला वर्ष 2013 का है। ग्राम खाला स्थित राइस मिल जाने के दौरान आरोपियों ने बोलेरो चालक के साथ मारपीट कर मोबाइल लूट लिया था।
जानकारी के अनुसार हरभजन सिंह ने कोतवाली थाने में 18 दिसम्बर 2013 को 3 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चालक विजय भगत को बोलेरो क्रमांक सीजी 04 ई-1085से खाला स्थित राइस मिल से चावल लेने के लिए वनवासी विकास समिति द्वारा भेजा गया था। उसके साथ बलराम भगत, सुखराम भगत भी थे।
इसी दौरान मानिकप्रकाशपुर निवासी अरविंद तिर्की उर्फ गब्बर तिर्की पिता सियम्बर तिर्की व मेवा सिंह पिता मंडल सिंह लाल रंग की कार लेकर पहुंचे और बोलेरो को बीच में टक्कर मार दी, फिर चालक विजय भगत को वाहन से उतारकर जंगल की तरफ ले गए।
यहां उन्होंने चालक से जमकर मारपीट करते हुए मोबाइल लूट लिया। मामले में पुलिस ने धारा 279, 367, 323, 394 व 368 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में मामला पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को आदेश सुनाया। मामले में आरोपियों को धारा 363 के तहत 5-5 वर्ष व 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके साथ ही धारा 323 के तहत 3 माह, 394 में 5-5 वर्ष व 368 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई।
Published on:
06 Jun 2019 09:13 pm
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