
Fraud accused arrested
अंबिकापुर. शॉपिंग मॉल बनवाने व उसमें 2 कमरे देने के नाम पर होटल संचालक से बिलासपुर के एक व्यक्ति ने 12 लाख 35 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) कर ली थी। जब होटल संचालक को लगा कि वह ठगी का शिकार हो चुका है तो उसने उससे रुपयों की मांग की, लेकिन वह नहीं दे रहा था। इसकी रिपोर्ट होटल संचालक ने मणिपुर थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
शहर के नमनाकला रिंग रोड निवासी अशोक गुप्ता ने 6 दिसंबर 2024 को मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि बिलासपुर निवासी रासपाल सिंह बागडिय़ा वर्ष 2022 में रिंग रोड स्थित अशोक गुप्ता के लक्ष्मी होटल में रूका था। होटल (Big fraud) में काफी दिनों तक रूकने के कारण दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी।
इस दौरान रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता (Big fraud) को अंबिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेंट कागज और साइट का नक्शा दिखाकर कहा कि यहां शॉपिंग मॉल बनवाना है। इसके झांसे में आकर अशोक गुप्ता ने उक्त शॉपिंग मॉल में दो कमरे देने की मांग की। रासपाल को रुपए की आवश्यकता पडऩे पर उसने अशोक गुप्ता से रुपए की मांग की।
इस पर अशोक द्वारा गारंटी के रूप में चेक लेकर 14 लाख 35 हजार रुपए दिए गए थे। लेकिन वह रुपए वापस नहीं कर रहा था। रिपोर्ट दर्ज कराने की तिथि तक आरोपी ने 2 लाख रुपए वापस किए थे। शेष 12 लाख 35 हजार रुपए नहीं दे रहा था।
अशोक गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागडिय़ा (Big fraud) को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित होने के लिए तामिल कराया।
लेकिन नोटिस तामिली उपरान्त भी आरोपी द्वारा विवेचना में सहयोग न करने और न ही उपस्थित होने पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
Updated on:
25 Mar 2025 03:39 pm
Published on:
25 Mar 2025 03:36 pm
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