
Cinema house
अंबिकापुर. कोरोना (Covid-19) महामारी के कारण पिछले 8 महीने से सिनेमा घर व मल्टीप्लेक्स को बंद रखा गया है। अनलॉक (Unlock) के बाद भी कोरोना प्रसार को देखते हुए इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब सरगुजा कलक्टर (Surguja collector) संजीव कुमार झा ने जिले में संचालित सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति निर्धारित शर्तों के अनुसार दी है।
जारी आदेशानुसार सिनेमा घर के हॉल में व्यक्तियों के बैठक संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत (50 percent) व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जा रही है। बैठक व्यवस्था ऐसी रखी जानी है कि व्यक्तियों के आगे-पीछे या अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस (Physical distance) हो।
सिनेमा घर में एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सिनेमा घर में क्रॉस वेंटिलेशन (Ventilation) की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सिनेमा घर में प्रवेश के समय व्यक्ति का हाथ सेनिटाइज करने अथवा साबुन से धोना आवश्यक है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क (Mask) पहनकर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगा। सिनेमा घर में कोरोना बीमारी का लक्षण नहीं होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्तियों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तो उन्हें सिनेमा घर में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है।
कड़ाई से करना होगा पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण (Corona virus) को रोकने के लिए शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सिनेमा घर में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान अनुकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है।
65 वर्ष के बुजुर्ग व 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये नियम
सिनेमा घर में फिल्म देखने आने वाले व्यक्तियों में से 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोग से ग्रसितों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह देने कहा गया है।
Published on:
18 Nov 2020 10:10 pm
बड़ी खबरें
View Allअंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
