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किशोरी से बलात्कार के आरोपी को मिली 20 साल की कड़ी सजा, फेसबुक पर दोस्ती कर ले गया था लॉज में

Minor girl raped: फेसबुक पर दोस्ती (Friendship on Facebook) होने के बाद दोनों के बीच हो गया था प्यार, बिहार (Bihar) से आया था शहर और दिया था वारदात (Crime) को अंजाम, वारदात के 5 महीने बाद दोबारा आया शहर और शादी का झांसा देकर ले गया था साथ, परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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Rape case

Minor girl rape

अंबिकापुर. Minor girl raped: किशोरी से बलात्कार के आरोपी को पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल युवक ने पहले तो किशोरी से फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे और उनके बीच प्रेम (Love) हो गया। इसी बीच युवक बिहार से शहर आया और एक लॉज (Lodge) में ले जाकर किशोरी से बलात्कार (Rape with minor girl) किया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह लौट गया था। 5 महीने बाद फिर युवक आया और शादी करने का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ भगा ले गया था।


वर्ष 2019 में शहर की एक किशोरी की बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत ग्राम भंगहा निवासी 22 वर्षीय मिथुन कुमार उर्फ प्रिंस पिता संजय मंडल से फेसबुक (Facebook) पर बातचीत के दौरान पहचान हो गई। फिर दोनों के बीच ऑनलाइन व मोबाइल से बात होने के दौरान प्रेम भी हो गया।

इसके बाद आरोपी मिथुन कुमार शहर आया व 9 जुलाई 2019 को एक लॉज में किशोरी के साथ बलात्कार (Rape with minor girl) किया। कुछ महीने बाद दिसंबर 2019 में आरोपी किशोरी को शादी करने का झांसा देकर घर से भगा ले गया था, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में आ गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ें: शादी का झांसा देकर शहर की युवती से कई बार बलात्कार, कोर्ट ने झारखंड के युवक को सुनाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास


एफटीसी कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कड़ी सजा
इसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को धारा 363, 366, 376(3) व धारा 376(2)ढ के तहत दोषी पाया। आरोपी को न्यायाधीश ने 20 वर्ष सश्रम कारावास (Court sentenced regorious Imprisonment) की सजा सुनाई है।

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