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लॉकडाउन में 40 दिन से बंद सरकारी दफ्तर कल से खुलेंगे, राजपत्रित अधिकारी को हर दिन आना होगा, अन्य को ऐसे मिलेगी छूट

Covid-19: राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर भी निर्देश लागू होगा

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लॉकडाउन में 40 दिन से बंद सरकारी दफ्तर कल से खुलेंगे, राजपत्रित अधिकारी को हर दिन आना होगा, अन्य को ऐसे मिली है छूट

Ambikapur collectorate

अंबिकापुर. कोरोना महामारी (Covid-19) के इस दौर में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु जिले के समस्त शासकीय दफ्तर 4 मई से खुलेंगे। लॉकडाउन के कारण 40 दिन से ये सभी कार्यालय बंद थे। कार्यालयों के संचालन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।


इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर भी निर्देश लागू होगा। कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों की काम के दिनों में शत-प्रतिशत जबकि अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी।

इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करना होगा। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।


जरूरी हो तभी करें बैठक
आदेश में कहा गया है कि यथासंभव बैठकों का आयोजन न्यूनतम करें परंतु आवश्यक होने पर सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस गाइड लाइन का पालन करते हुए बैठक करें।

कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना कम रखें। यहां आने-जाने वाले सभी लोगों को सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन के बारे में जागरुक करते हुए तथा सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने कहें। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखें जिसमें शिकायत डालने की सुविधा हो।

प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण करें। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न करें।


ऑनलाइन प्रणाली का करें उपयोग
कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु अधिक से अधिक ऑनलाइन कार्य प्रणाली का उपयोग करें। कार्यालय आने-जाने हेतु यथा संभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग हेतु सभी को प्रोत्साहित करें। कार्यालय आने-जाने हेतु व्यवस्था में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन करें।


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