
Action on cigarette smokers
अंबिकापुर.पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन में स्मोकिंग हब बन चुके पीजी कॉलेज के पास व आकाशवाणी चौक में स्वास्थ विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू बिक्री करने वाले दुकानों के विरुद्ध धूम्रपान को प्रोत्साहन देने के कारण चालानी कार्रवाई की गई।
वहीं चाय व पान ठेले के पीछे धूम्रपान करते पाए जाने पर 6 लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई। वहीं शहर के थोक तंबाकू विक्रेता नागवंशी, प्रकाश ट्रेडर्स, मिलाप ट्रेडर्स, साईं ट्रेडर्स में दबिश दी गई। इसमें साईं ट्रेडर्स में अमानक तम्बाखू बिक्री पर समझाइश के साथ 1000 का जुर्माना लगाया गया।
तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिक्री करने के लिए कोटपा एक्ट 2003 का पालन करना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कालेज के 100 गज के दायरे व जहां आम जन का आना-जाना होता है धूम्रपान करना या धूम्रपान करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाना पूर्णरूप से गैर कानूनी व दंडात्मक अपराध है।
सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर 85 प्रतिशत भाग पर वैधानिक चित्रित चेतावनी रहना आवश्यक रहता है।
चालानी कार्रवाई में डॉक्टर अनामिका तिवारी, मयंक गोयल, प्रवीण, नवीन सिंह पुलिस विभाग से एसआई अनिल सोनवानी, प्रधान आरक्षक भोलेनाथ, कांस्टेबल किशोर तिवारी, असलम अंसारी, रामप्रसाद निकुंज, सच्चिदानंद कुजुर, व अजय तिवारी शामिल रहे।
इस नंबर पर दें सूचना
शहर को धूम्रपान मुक्त बनाने की दिशा में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित चालानी कार्रवाई की जाती रहेगी। सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान किए जाने पर 7999647868 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
Published on:
11 Jul 2021 10:14 pm
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