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Hotel owner beaten case: बीच शहर होटल संचालक और गार्ड की पिटाई करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, अन्य अब भी फरार

Hotel owner beaten: वाहन पार्किंग को लेकर आरोपियों का होटल संचालक से हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

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Hotel owner beaten case

Beaten in front of hotel (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के वेलकम होटल संचालक व गार्ड के साथ की गई मारपीट (Hotel owner beaten case) के मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन पार्किंग की बात को लेकर आरोपियों ने होटल संचालक व गार्ड के साथ मारपीट की थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

वेलकम होटल संचालक केदारपुर निवासी दीपक जायसवाल (Hotel owner beaten case) ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 8 जुलाई की शाम को शहर के कुछ युवक सेहत भोजनालय से खाना खाकर बाहर निकले। उन्होंने अपने वाहनों को उसके होटल के सामने बेतरतीब तरीके से खड़ा किया था।

होटल के गार्ड सूरज उन्हें अपने वाहन को सही तरीके से खड़ा करने के लिए बोल रहा था। इतने में सभी गार्ड से गाली-गलौज करने लगे। जब उसने युवकों को गाली गलौज करने से मना किया तो हाथ-मुक्के तथा स्टील के रॉड, हॉकी स्टीक से गार्ड को मारने (Hotel owner beaten case) लगे। जब वह व उसके चाचा सतीश जायसवाल बीच-बचाव करने गए तो युवकों ने इनके साथ भी मारपीट की थी।

Hotel owner beaten case: ये आरोपी गिरफ्तार

दीपक जासवाल (Hotel owner beaten case) की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी चुम्मा शर्मा उर्फ दीपक शर्मा पिता संतोष शर्मा 32 वर्ष निवासी आईटीआई कॉलोनी कोर्ट के पीछे, विकास सोनी उर्फ भोला सोनी पिता दशरथ प्रसाद सोनी 27 वर्ष नगर निगम पानी टंकी के पास, अविनेन्द्र सिंह उर्फ सिप्पु पिता रोजश सिंह 32 वर्ष निवासी बाबूपारा जेल रोड़, विशाल पिता कुंवर साय मिंज 37 वर्ष निवासी नवापारा चर्च के सामने,

राहुल सिंह पिता स्व. सतेन्द्र सिंह 37 वर्ष निवासी मिशन चौक, सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सिद्धू पिता धनंजय त्रिपाठी 32 वर्ष निवासी शिव मंदिर के नीचे गांधीनगर, गोरा खान उर्फ मो. जावेद सिद्दीकी पिता मजहर अली 44 वर्ष निवासी टॉवर गली मोमिनपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों (Hotel owner beaten case) के खिलाफ धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 191(2), 191(3), 234, 333 के तहत जेल भेज दिया है।


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