
प्रतीकात्मक तस्वीर : Restaurants के Service Charge पर सवाल
अंबिकापुर. सरगुजा जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों में डायनिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डायनिंग हाल या डायनिंग रूम में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।
इस संबंध में अंबिकापुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रदीप साहू के द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 24 जून से प्रभावशील हो गया है।
गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण 13 अप्रैल से सरगुजा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। ऐसे में जिले में संचालित सभी प्रकार की दुकानें, होटल-रेंस्टोरेंट व ढाबों को भी बंद किया गया था। बीच-बीच में प्रशासन ने आदेश जारी कर कुछ समय के लिए किराना, सब्जी समेत अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी।
वहीं होटल-रेंस्टोरेंट व ढाबों को होम डिलीवरी (Home Delivery) व टेक अवे की अनुमति थी। प्रशासन ने 29 मई को जिले में अनलॉक (Surguja Unlock) की घोषणा की। इस दौरान सभी दुकानों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई।
जबकि होटल-रेंस्टोरेंट को रात 9 बजे तक टेक अवे तथा 10 बजे तक होम डिलीवरी करने कहा था। उधर प्रदेश की राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव व बिलासपुर में अनलॉक होते ही 50 प्रतिशत डायनिंग की सुविधा वहां के स्थानीय प्रशासन ने दी थी।
50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ अनुमति
सरगुजा जिले के होटल-रेंस्टोरेंट (Hotel-Restaurants) के व्यवसायियों का एक दल प्रशासन से पिछले दिनों मिला था। व्यवसायियों के निवेदन पर 23 जून को प्रशासन ने जिले में संचालित होटल-रेस्टोरेंट व ढाबों को भी 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ इन डायनिंग (In dining) की अनुमति दे दी। 24 जून से अब लोग इन जगहों पर बैठकर भोजन का आनंद ले सकेंगे।
Published on:
24 Jun 2021 11:33 am
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