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छेड़छाड़ करने वाले मनचले हो जाएं सावधान! अब ऐसे सबक सिखाएंगी लड़कियां

महिला एसआई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय शक्ति टीम गठित, महिलाएं-लडकियां सिर में लगाने वाली क्लिप, पेन, बैग को बनाएं औजार

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Shakti team

Shakti team shows there power

बैकुंठपुर. कोरिया पुलिस ने महिला, लड़कियों को मनचलों से निपटने और उत्पीडऩ से सुरक्षा करने के लिए सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय शक्ति टीम का गठन किया है। शक्ति टीम ने एक वाट्सएप नंबर जारी किया है। इसमें महिलाएं, लड़कियां उत्पीडऩ से संबंधित किसी भी प्रकार 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वाट्सएप नंबर पर शिकायत मिलने पर शक्ति टीम तत्काल कार्रवाई करेगी।


रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में आयोजित जागरुकता कार्यशाला में शक्ति टीम ने मंगलवार को डेमो का प्रदर्शन किया और स्टूडेंट्स को मनचलों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके बताए गए। इस दौरान एडिशनल एसपी निवेदिता पाल, शक्ति टीम प्रभारी अंजना केरकेट्टा ने कहा कि मनचलों से निपटने के लिए महिलाएं-लडकियां अपने बाल में लगाने वाली क्लिप, पेन, बैग को औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं।

इसके अलावा बीच सड़क, चौक-चौराहे पर छेडख़ानी होने पर तत्काल वाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे शक्ति टीम के सदस्य मदद के लिए पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्पीडऩ सड़क सहित घर हो सकता है। विभिन्न अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। कार्यशाला में साइबर सेल के स्टाफ ने प्रोजेक्टर के माध्यम से साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए।

ट्रैफिक स्टाफ महेश मिश्रा ने बताया कि उत्पीडऩ की शिकार होने पर पुलिस की हेल्पलाइन नंबर सहित संबंधित थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी रविंद्र अनंत, क्राइम ब्रांच प्रभारी शिवेंद्र राजपूत सहित कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।


यह है घरेलू हिंसा, पीडि़त तत्काल शिकायत करें
डीएसपी सोनिया उइके ने कहा कि महिला उत्पीडऩ के लिए अधिनियम बनाया गया है। घरेलू हिंसा विरोध कानून के तहत महिला से मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण, अपमानजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शारीरिक पीड़ा, अपहानि, जीवन, अंग, स्वास्थ्य का खतरा, महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान, तिरस्कार करना, अतिक्रमण करना, मौखिक, भावनात्मक दुव्र्यवहार, उपहास, गाली गलौज, मानसिक रूप से परेशान करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अश्लील साहित्य सामग्री देखने को मजबूर करना, अपमानित करने के लिए लैंगिक व्यवहार, बालकों के साथ लैंगिक दुव्र्यवहार करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। घरेलू हिंसा से सबंधित किसी भी प्रकार के अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना उपलब्ध कराएं। जिससे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।


यह है साइबर अपराध, बचाव के तरीके बताए
एडिशनल एसपी शर्मा ने कहा कि लगातार साइबर अपराध बढ़ रहा है। इससे आम जनता आए दिन ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में साइबर अपराध के तहत निजी जानकारी चोरी करना, गलत इस्तेमाल करना, जानकारी मिटाना, स्पॉम ई-मेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस डालना, ऑनलाइन ठगी करना शामिल हैं।

मामले में किसी भी प्रकार की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि साइबर बुलिंग के तहत फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, मजाक करना, इंटरनेट पर दूसरे के सामने शर्मिंदा करना सहित अन्य अपराध शामिल है। वहीं सोशल नेटवर्किंग पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक, राजैनतिक अफवाह फैलाना सहित जाने-अनजाने में लिंकस शेयर करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।


मनचलों की यहां करें शिकायत
वाट्सएप नंबर 8435251091
हेल्पलाइन नंबर 1091
पुलिस कंट्रोल नंबर 100

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