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Land fraud: पटवारी ने निजी खाते में दर्ज कर दी 3 करोड़ की सरकारी जमीन, कलेक्टर बोले- दोनों पर दर्ज कराओ एफआईआर

Land fraud: भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर से की थी मामले की शिकायत, जांच में मामला सही पाए जाने के बाद कलेक्टर ने सुनाया फैसला, तत्कालीन पटवारी व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ होगी एफआईआर

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Land fraud

Ambikapur collectorate

अंबिकापुर। तहसील अंबिकापुर के नेहरूनगर स्थित शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अन्य व्यक्ति के भूमि स्वामी हक में दर्ज कराए जाने के मामले (Land fraud) की शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा जांच कार्रवाई कराई गई। शिकायत सही पाए जाने की पुष्टि के उपरांत कलेक्टर ने न्यायालयीन कार्रवाई करते हुए गुरुवार को भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने निर्देशित किया है।

शिकायतकर्ता आलोक दुबे द्वारा कलेक्टर न्यायालय में शिकायत (Land fraud) प्रस्तुत की गई थी। इसमें फर्जी तरीके से अंबिकापुर के नेहरू नगर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135 रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मंडल के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज कराया जाना बताया गया था।

शिकायत संज्ञान में आने पर कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर एसडीएम अंबिकापुर एवं नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले (Land fraud)की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है और डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना भी पाया गया है।

इस प्रकरण में अनावेदकगणों को बुलाकर विधिवत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। पूरे प्रकरण के अवलोकन एवं परिशीलन के बाद जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया कि शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अनावेदक के भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है।

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Land fraud: शासकीय मद में दर्ज होगी जमीन

मामले (Land fraud) में कलेक्टर विलास भोसकर द्वारा उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को आदेशित किया गया है।

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तत्कालीन पटवारी व भू-स्वामी पर होगी एफआईआर

इस मामले में कलेक्टर द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी (Land fraud) अगस्तुस लकड़ा और अनावेदक प्रभाष मंडल निवासी नेहरूनगर के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश भी जारी किया गया है।


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