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Lockdown: रक्षाबंधन में शहर में 4 घंटे के लिए राखी व मिठाई दुकान खोलने की मिली अनुमति

Lockdown: व्यापारियों द्वारा प्रशासन से की जा रही थी मांग, कलक्टर ने सुबह 6 से 10 बजे तक दोनों दुकानें खोलने अंबिकापुर व लखनपुर के लिए दी अनुमति

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Lockdown: रक्षाबंधन में शहर में 4 घंटे के लिए राखी व मिठाई दुकान खोलने की मिली अनुमति

Sweets and rakhi shop

अंबिकापुर. भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर 3 अगस्त को सरगुजा कलक्टर ने सुबह 6 से 10 बजे तक राखी व मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। (Lockdown)

ये दोनों आदेश अंबिकापुर शहर व लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के लिए लागू होंगीं। पूर्व के आदेश में रक्षाबंधन पर भी इन दो दुकानों के खोलने की छूट नहीं थीं, ऐसे में व्यापारियों समेत बहनों के चेहरे पर भी मायूसी थी।


गौरतलब है कि सरगुजा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर कलक्टर संजीव कुमार झा द्वारा अंबिकापुर शहर समेत नगरीय निकाय में 6 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

22 जुलाई से 29 जुलाई तक के लॉकडाउन (Lockdown) के लिए व्यापारियों ने सहमति तो दे दी थी लेकिन जैसे ही इसे 6 अगस्त तक बढ़ाया गया, कुछ व्यापारी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा।

उनकी मांग थी कि त्योहारी सीजन में भी यदि उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ीं तो रोजी-रोटी की समस्या आ जाएगी। हालांकि प्रशासन द्वारा 30 व 31 जुलाई को सुबह 4 घंटे के लिए किराना दुकान वालों को ही राखी बिक्री करने की छूट दी गई थी लेकिन यह नाकाफी साबित हुई। इस सप्ताह रक्षाबंधन के अलावा बकरीद का त्योहार भी है।

लोगों की मांग को देखते हुए कलक्टर ने 3 अगस्त को भी सुबह 6 से 10 बजे तक राखी व मिठाई दुकान खोलने की अनुमति दी है।


नियम का करना होगा पालन
कलक्टर ने अपने आदेश में कहा कि राखी व मिठाई दुकान में लॉकडाउन के नियम मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाकी के सभी आदेश पूर्ववत ही लागू रहेंगे।

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