
Girl Raped
अंबिकापुर. नवविवाहिता अपने मायके जाने के लिए शाम के वक्त बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक आया और बोला कि मैं उस तरफ ही जा रहा हूं, तुम्हे भी छोड़ दूंगा। नवविवाहिता भरोसा कर उसकी बाइक पर बैठ गई तो युवक उसके मायके गांव न ले जाकर सूनसान जगह पर ले गया और उसका मुंह दबाकर 4 बार बलात्कार (Newly marriage raped) किया।
इसके बाद युवक ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसे तथा उसके परिवार को धमकी देने लगा। इससे त्रस्त नवविवाहिता (Newly marriage raped) ने 2 साल बाद मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।
उदयपुर थानांतर्गत ग्राम रजबांध निवासी 21 वर्षीय नवविवाहिता (Newly marriage raped) ने २0 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शादी के बाद ससुराल से मायके में 12वीं की पढ़ाई के लिए आना-जाना करती थी। 18 अप्रैल 2017 की शाम वह मायके जाने के लिए निकली थी। बस छूट जाने के बाद वह उदयपुर बस स्टैंड में दूसरी बस का इंतजार कर रही थी।
शाम करीब 6.30 बजे बाइक सवार एक युवक आया और उससे बात की। उसने अपना नाम ग्राम पंडरीपानी निवासी विष्णु बंजारा पिता लालसाय बताया। उसने कहा कि वह उसे उसके मायके छोड़ देगा। इसके बाद नवविवाहिता (Newly marriage raped) बाइक पर बैठ गई।
रास्ते में युवक की नीयत बिगड़ गई और उसे ग्राम रजबांध की ओर न ले जाकर ग्राम खोंधला के स्कूलपारा स्थित सूनसान जगह पर ले गया। इस दौरान रात के 8 बज चुके थे।
यहां युवक ने उससे कहा कि वह उसकी बात मान ले। वह जब शोर मचाने लगी तो युवक ने उसका मोबाइल छीनकर मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म (Newly marriage raped) किया।
4 बार किया दुष्कर्म
युवती ने रिपोर्ट में बताया कि युवक ने रात 12 बजे तक उसके साथ 4 बार दुष्कर्म (Newly marriage raped) किया। इस दौरान वह भागना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पाई। दुष्कर्म के बाद युवक ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और रात में उसके मायके गांव छोड़कर फरार हो गया।
थोड़ी देर बाद उसने कॉल कर कहा कि यदि यह बात किसी को बताई तो ठीक नहीं होगा तो उसने डर से किसी को ये बात नहीं बताई। दूसरे दिन यह बात अपनी मां को बताई तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराने कहा। उसने बताया कि लोक-लाज के डर से उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।
मोबाइल पर देने लगा धमकी
पीडि़ता ने बताया कि घटना के बाद से युवक उसे मोबाइल पर धमकी देने लगा। वह आए दिन उससे व उसके घरवालों से गाली-गलौज करता था। वह कहता था कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी विष्णु बंजारा के खिलाफ धारा 376, 294, 506 (Newly marriage raped) के तहत अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।
Published on:
20 Jul 2019 09:43 pm
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