6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे प्राइवेट स्कूल, प्रशासन भी मेहरबान, अभिभावक जाए तो जाए कहां

Private Schools: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ (Parents Union) ने होलीक्रॉस स्कूल के मेन गेट के सामने एनएच पर किया चक्काजाम (Road jam), अभिभावक संघ ने कहा- निजी स्कूलों पर मेहरबानी दिखा रहा जिला प्रशासन, अभिभावकों पर दबाव बनाकर हर मद में फीस की वसूली (Fee recovery) कर रहे स्कूल

2 min read
Google source verification
road_jam.jpg

अंबिकापुर. Private Schools: निजी विद्यालयों की मनमानी शुल्क वसूली के विरोध में जिला अभिभावक संघ द्वारा होली क्रॉस स्कूल के सामने मंगलवार को चक्काजाम कर प्रशासन को चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर उन्होंने चक्काजाम भी किया। संघ (Parents Union) का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल संचालकों द्वारा विभिन्न मदों में फीस वसूली की जा रही है। अभिभावकों द्वारा प्रतिरोध करने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, अंकसूची नहीं दी जाती। कोरोना काल (Corona period) के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी मद से फीस नहीं लेने हाईकोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को आदेश दिया गया था लेकिन ये उनका भी आदेश नहीं मान रहे। प्रशासन भी स्कूलों पर ही मेहरबान है, अब अभिभावक किसके पास जाए।


उपरोक्त समस्याओं को लेकर जिला अभिभावक संघ द्वारा विगत दिनों जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर सात दिनों के अन्तर्गत मांगे पूरी न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी गई थी।

प्रशासन की घोर अनदेखी को देखते हुए मंगलवार को अभिभावकों की उपस्थिति में होलीक्रॉस कान्वेन्ट स्कूल के सामने एनएच पर चक्का जाम किया गया। इसे लेकर अभिभावक संघ ने एसडीएम से ज्ञापन सौंप कर चक्का जाम करने के लिए अनुमति ली थी।


आदेश नहीं मानना दंडनीय अपराध
जिला अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष निलेश सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के निर्देश की निरंतर उपेक्षा निजी स्कूलों (Private Schools) द्वारा की जा रही है।

जिला प्रशासन (District Administration) के निर्देश के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से विभिन्न मदों में नियम विरुद्ध अमानवीय रूप से फीस वसूलना दण्डनीय अपराध है।

यह भी पढ़ें: शहर के इस निजी स्कूल ने अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें इस साल भी बदलीं, डीईओ से शिकायत


प्रशासन नहीं करा पा रहा हाईकोर्ट का आदेश
जब तक उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश का पालन जिला प्रशासन द्वारा सभी निजी विद्यालयों से कड़ाई व अनिवार्यता के साथ नहीं कराया जाएगा, जिला अभिभावक संघ अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेगा।

उन्होंने जिला प्रशासन पर निजी स्कूलों (Private Schools) के प्रबंधन से सन्धि होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दाल में कुछ तो काला है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।


बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग