
Commissioner office Ambikapur
अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील अंतर्गत ग्राम कोयलारी निवासी एक महिला ने तहसीलदार द्वारा उसे मृत बताकर उसकी निजी जमीन को किसी और के नाम करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच सूरजपुर अपर कलेक्टर व लटोरी तहसीलदार द्वारा की गई। मामला सही पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Tehsildar suspended) कर दिया है।
इस संबंध में आवेदिका शैल कुमारी दुबे ने 26 मई को शिकायत प्रस्तुत कर बताया था कि भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर द्वारा सांठगांठ (Tehsildar suspended) कर उन्हें मृत दर्शाते हुए उनकी निजी स्वामित्व की भूमि (खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हे.) जिसका रिनंबरिंग में नया खसरा नंबर 344 है, जिसका अनुचित नामांतरण और विक्रय किया गया।
आवेदिका की शिकायत पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार संजय राठौर (Tehsildar suspended) द्वारा जीवित महिला को मृत बताकर उनकी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया अनैतिक माना गया।
प्रारंभिक जांच में तहसीलदार राठौर (Tehsildar suspended) को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है।
फलस्वरूप, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
Updated on:
13 Jun 2025 08:05 pm
Published on:
13 Jun 2025 08:05 pm
