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कल से अनलॉक होगा अपना शहर, सप्ताह में 6 दिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, पहले वाले नियम रहेंगें लागू

Unlock: एसडीएम व निगम आयुक्त ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर लिया निर्णय, कंटेनमेंट जोन में लगा रहेगा प्रतिबंध

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कल से अनलॉक होगा अपना शहर, सप्ताह में 6 दिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, पहले वाला नियम रहेगा लागू

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अंबिकापुर. 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद 7 अगस्त से अंबिकापुर निगम क्षेत्र अनलॉक (Unlock) हो जाएगा। कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य सभी स्थानों पर दुकानों को प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाएगी।

एसडीएम, निगम कमिश्नर द्वारा शहर के सभी व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बाकी के नियम 22 जुलाई की पूर्व के ही लागू होंगे।


कलक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर एसडीएम अजय त्रिपाठी ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 7 अगस्त से अंबिकापुर शहर को अनलॉक (Unlock) कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को छोड़ सप्ताह में ६ दिन सुबह ६ से शाम ७ बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट मिलेगी।

जिम भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे की ही सुविधा रहेगी। दरअसल बुधवार को एसडीएम अजय त्रिपाठी व निगम आयुक्त हरेश मंडावी की उपस्थिति में व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए, साथ ही नियमों पर विस्तृत चर्चा की गई।

अंबिकापुर में 7 अगस्त से होने वाले अनलॉक में 22 जुलाई से पूर्व की स्थिति हो जाएगी, उस समय लागू किए गए नियम भी यथावत रहेंगे।


राज्य शासन के आदेश पर लगा था लॉकडाउन
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 22 जुलाई से पहले भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे थे। इसे देखते हुए राज्य शासन ने 22 जुलाई से पहले 7 दिन फिर और 7 दिन का लॉकडाउन लगाने के निर्देश जिले के कलक्टरों को दिए थे।

इसके तहत हर जिले के कलक्टर ने नगर निगम तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया था। इधर लॉकडाउन का कई व्यापारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा था। उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है।


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