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29 मई से सरगुजा जिला होगा अनलॉक, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी

Unlock Surguja: कलक्टर ने 31 मई तक जारी लॉकडाउन (Lockdown) आदेश में संशोधन करते हुए जारी किया आदेश, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान

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Unlock Surguja District

अंबिकापुर. सरगुजा जिला अब 29 मई से अनलॉक होगा। कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट को देखते हुए यह आदेश कलक्टर ने जारी कर दिया है। कलक्टर (Surguja Collector) ने 31 मई तक किए गए लॉकडाउन के आदेश में संशोधन करते हुए यह आदेश जारी किया है।

उन्होंने कल से सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल सहित अन्य आवश्यक संस्थान खोलने के आदेश दिए हैं। अब सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा।

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कलक्टर ने इन पर लगा रखा है प्रतिबंध
1. कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वीमिंग पुल, जिम, सिनेमा हॉल एवं थियेटर बंद रहेेंगे।
2. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षार्थियों को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगीं।


3. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे।
4. वैवाहिक कार्यक्रम, निवास-गृह, होटल/मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। शादी समारोह में व्यक्तियों कुल संख्या 50 कोरोना टेस्ट के साथ तथा अत्येष्टि, दशगात्र एवं मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 ही रहेगी।

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5. सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा सेंटर सुबह 8 बजे तक शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मंगलवार को ये सभी बंद रहेंगे।
6. जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार लगाने व खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।


7. होटलों एवं रेस्टारेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी। किंतु इन-हाउस डायनिंग पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। होटलों एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात 9 बजे तक तथा आम जनता व ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय 10 बजे तक रहेगा।


8. सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण व विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्र सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा।


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