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अर्जेटीनाः भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति को 5 साल 7 माह की कैद, भेजे गए जेल

अर्जेटीना के पूर्व उप राष्ट्रपति अमाडो बौदौ को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल और सात महीने जेल की सजा सुनाई है।

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Amado Boudou

अर्जेटीनाः भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति को 5 साल 7 माह की कैद, भेजे गए जेल

ब्यूनस आयर्स। अर्जेटीना की एक अदालत ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमाडो बौदौ को एक मुद्रा प्रिंटिंग कंपनी को खरीदने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल और सात महीने जेल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश पाबलो बर्टुजी, नेस्टर कोस्टाबेल, मारिया गेब्रियला लोपेज इनिगेज और जॉर्ज गोरिनी ने मंगलवार को बौदौ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और उन्हें पूरे जीवन के लिए किसी भी सार्वजनिक पद के अयोग्य घोषित कर दिया।

ये लोग भी पाए गए दोषी
अदालत ने बौदौ के व्यापारिक साझेदार जोस मारिआ नुनेज कार्मोना को भी इतनी ही सजा सुनाई। कार्मोना को इस मामले में सह अपराधी पाया गया। कंपनी के पूर्व मालिक निकोलस सिक्कोन को रिश्वत देने के लिए चार साल और छह महीने की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि बौदौ और उनके सहयोगी ने एक फर्जी कंपनी 'द ओल्ड फंड' का इस्तेमाल कर तत्कालीन दिवालिया प्रिंटिंग कंपनी को खरीदा, जिसका लक्ष्य मुद्रा और कार्यालयी दस्तावेज की प्रिंटिंग के ठेके को बचाना था।

2012 में शुरू की गई थी जांच
साल 2012 में स्थानीय मीडिया में अमाडो बौदौ पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर रिपोर्ट छपी थी। स्थानीय प्रेस में रिपोर्ट के बाद 2012 में उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। कोर्ट में लंबी सुनवाई के दौरान अमाडो बौदौ हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे लेकिन अदालत में सबूत के आधार पर आखिरकार उन्हें दोषी माना और सजा के साथ ही 3,200 अमरीकी डालर के साथ जुर्माना भी लगाया।

नवंबर 2017 में गिरफ्तार हुए थे बोउडौ
पूर्व उपराष्ट्रपति अमाडो बौदौ पर भ्रष्टाचार के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगाए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें नवंबर 2017 की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। बौदौ की जमानत याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने बौदौ को इसी साल जनवरी में जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।