
अमरीका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भपात कानून पर तोड़ी चुप्पी, कहा- विशेष स्थिति में मिलनी चाहिए इजाजत
वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमरीका ( America ) के दक्षिण क्षेत्र में स्थित राज्य अलबामा ( albama ) ने मंगलवार को गर्भपात ( abortion ) को लेकर एक ऐसा कानून पास किया जिसके संबंध में कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और यह कानून चर्चा का विषय बन गया। अब रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा के वे गर्भपात के खिलाफ हैं, हालांकि रेप के मामले में या फिर मां के स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। बता दें कि अलबामा में लगभग सभी मामलों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित होने के कुछ दिनों बाद अमरीका में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने की संभावना है जिसको लेकर ट्रंप ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि कुछ राज्यों में गर्भपात कानून पास होने के बाद से अमरीका के अन्य 16 राज्य भी गर्भपात पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलबामा में पारित गर्भपात कानून को लेकर शनिवार तक चुप थे, लेकिन अब रविवार को ट्रंप ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसको लेकर ट्रंप ने एक के बाद एक ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं गर्भपात के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा हूं लेकिन इसके तीन अपवादों को छोड़कर- बलात्कार, अनाचार और मां के जीवन की रक्षा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि न्यायिक उपायों जैसे कि कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नील गोरसच और ब्रेट कवानौघ विभिन्न राज्यों में गर्भपात कानूनों को और अधिक प्रतिबंधित बनाने में मदद की है। ट्रंप ने कहा कि हम पिछले दो वर्षों में 105 अद्भुत नए संघीय न्यायाधीशों के साथ (कई और आने वाले हैं), सर्वोच्च न्यायालाय के दो अद्भूत फैसले हैं... और जीवन के अधिकार के बारे में एक नया और सकारात्मक दृष्टिकोण है। 1999 में ट्रंप ने कहा था कि मैं गर्भपात के अवधारणा से नफरत करता हूं। मुझे घृणा है और जो भी इसके समर्थन में खड़ा है उससे भी मुझे घृणा है। हालांकि अपने फैसले में बदलाव करते हुए मार्च 2016 में कहा कि वे कुछ अपवादों के साथ प्रो-लाइफ के साथ हैं। शनिवार को एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन को 'win for life in 2020' के लिए एकजूट होना चाहिए। गौरतलब है कि अलबामा ने गर्भपात को लेकर एक नया कानून पारित किया है जिसमें किसी भी परिस्थिति में गर्भपात को गैर-कानूनी करार दिया गया है।
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Updated on:
20 May 2019 11:33 am
Published on:
19 May 2019 05:35 pm
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