अहमदाबाद

नए कानूनों के तहत गुजरात में पहले दिन 164 मामले हुए दर्ज, चिलोडा थाने में हुई पहली एफआईआर

गुजरात पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों की पालना शुरू कर दी है। राज्य की राजधानी गांधीनगर के चिलोडा थाने में नए कानून के तहत राज्य का पहला मामला दर्ज किया गया।

2 min read
गुजरात पुलिस लोगो।

देश में सोमवार एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 (बीएसए) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसए) -2023 लागू किए गए। गुजरात पुलिस ने नए कानूनों के तहत सोमवार को पहले दिन राज्य में 164 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की। नए कानून के तहत राज्य में पहली एफआईआर राज्य की राजधानी गांधीनगर जिले के चिलोडा थाने में दर्ज की गई। इसमें बीएनएस की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गुजरात में बीएनएएस 2023 के तहत पहली एफआईआर एक बाइक चालक के विरुद्ध दर्ज की गई। गांधीनगर के ईसनपुर मोटा गांव निवासी निकुल बिहोला (19) पर आरोप है कि उसने अपनी बाइक को मोटा चिलोडा सर्कल से दहेगाम जाने वाले मार्ग पर पैदल जाने वाले यात्रियों व वाहन चालकों को रुकावट के रूप में पार्क की। इस मामले में रविवार मध्यरात्रि बाद सवा 12 बजे से पौने एक बजे तक पंचनामा किया गया और मध्यरात्रि बाद एक बजे एफआईआर दर्ज की गई। चिलोडा थाने के कांस्टेबल नरेश कुमार शिकायतकर्ता बने।

पानीपुरी का ठेला रास्ते में खड़ा करने वाले पर प्राथमिकी

गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 285 के तहत मध्यरात्रि बाद 1.15 बजे दर्ज की गई। यह एफआईआर पानीपुरी का ठेला खड़ा करने के विरुद्ध दर्ज की गई। शिकायतकर्ता कांस्टेबल उमेश अंबालाल ने सेक्टर-11 में एसटी डिपो के प्रवेश द्वार के सामने रोड पर पानीपुरी का ठेला लगाने वाले विशाल राजपूत (19) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें आरोप है कि उसने यह ठेला आने-जाने वाले लोगों और एसटी बस को रुकावट हो इस प्रकार से खड़ी की।

लापरवाही से ऑटो चलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

गांधीनगर के सेक्टर-21 थाने में बीएनएस धारा 281के तहत सेक्टर रविवार मध्यरात्रि बात एक बजे दीक्षित परमार (42) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सेक्टर-19 निवासी सीएनजी ऑटो चालक दीक्षित परमार कथित तौर पर अपने ऑटोरिक्शा को लापरवाही से चला रहा था। कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। गांधीनगर के इन्फोसिटी थाने में दिनेश गज्जर (19) के खिलाफ बीएनएस धारा 285 के तहत पानी पुरी का ठेला लगाकर सार्वजनिक सड़क को बाधित करने के आरोप में दर्ज किया गया है।

Published on:
01 Jul 2024 10:44 pm
Also Read
View All

अगली खबर