अजमेर

Ajmer Nagar nigam : नगर निगम आयुक्त पर 25 हजार का जुर्माना

सूचना नहीं देने जवाब पेश नहीं करने और उपस्थित नहीं होने पर लगाई शास्ति

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Oct 02, 2019
ajmer nagar nigam

अजमेर. राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम आयुक्त पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने और सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं देने के मामले में ने तल्ख टिप्पणी करते हुए 25 हजार रुपए की जुर्माना लगाया है। यह राशि आयुक्त से वेतन से वसूली जाएगी।

सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह अफसोसजनक है कि प्रत्यर्थी सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है बल्कि वह जानबूझकर सूचना देने से बच रहा है। आयोग ने यह आदेश अपीलार्थी चन्द्रशेखर अग्रवाल निवासी पट्टी कटला की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अग्रवाल ने विवादित परिसर के संबंध में नगर निगम से सूचना चाही गई। उन्हें चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद अग्रवाल ने आयोग में अपील दायर की। आयोग की ओर से निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल को दो बार नोटिस जारी किया लेकिन ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही स्पष्टीकरण पेश किया।

आयोग ने वेतन से राशि कटौती के लिए आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग को भेजी गई है। जुर्माना राशि आयोग में जमा करवानी होगी। आयोग ने साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देश दिए हैं कि वह 21 दिन में अपीलार्थी को नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करवाए।

Published on:
02 Oct 2019 11:20 am
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