
अजमेर जिले में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के निर्देशानुसार, जिला पुलिस की विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्य और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर कार्रवाई करते हुए इजरायली महिला पर्यटक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले तीन मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 9 सितंबर 2026 की है, जब अजमेर के अजयपाल बाबा अजयसर के कुंड में एक इजरायली महिला के स्नान करने का बिना अनुमति के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।
गौरतलब है कि पिछले दो दिनों के भीतर अजमेर पुलिस द्वारा विदेशी पर्यटकों को परेशान करने वाले मामलों में यह दूसरी बड़ी और सख्त कार्रवाई है। इससे पहले किशनगढ़ के मार्बल डंपिंग यार्ड में एक अन्य घटना से जुड़े चार मनचले युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
लगातार सामने आ रही इन कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की अभद्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला सोशल मीडिया सेल अजमेर के संज्ञान में जब यह वायरल वीडियो आया, तो पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ और वृत्ताधिकारी दरगाह हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गंज थानाधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने वीडियो में दिख रहे संदिग्धों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल डिटेल खंगालनी शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के माचलपुर इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा।
माचलपुर (जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश) से पकड़े गए आरोपियों की पहचान अर्जुन (उम्र 30 वर्ष, निवासी गादीया मजारा खोयारा), दयाराम (उम्र 30 वर्ष, निवासी कुण्डी बेग) और जुझार (उम्र 25 वर्ष, निवासी कुण्डी बेग) के रूप में हुई है।
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही अजयपाल कुंड के पास यह आपत्तिजनक वीडियो बनाया था और अपनी इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मीडिया पर वायरल किया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं—जैसे धारा 75(2), 75(3), 77, 79, 296(बी), 352 और 3(5)—के तहत प्रकरण संख्या 246/26 दर्ज कर लिया है।