-ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडों पर निर्माण नहीं करने का मामला
अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण ada से कौडिय़ों के भाव रियायती दर पर भूखंड लेने के बावजूद वर्षो तक निर्माण नहीं करने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों transport traders का भूमि आवंटन रद्द होगा। प्राधिकरण ने ऐसे आवंटियों को चिह्नित कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इन्हें सात दिन में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस Final notice जारी किया गया है। प्राधिकरण ने भूखंड संख्या 107,108,109,164,166,168,167,171,170,176,173,169 के आवंटियों को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी को प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर में रियाती दर पर व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन किया है। पिछले तीन साल से बार-बार एडीए की चेतावनी के बावजूद कई ट्रांसपोर्ट कारोबारी भूखंड पर निर्माण नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ ने कार्यवाही से बचने के लिए आधे अधूरे निर्माण किए हैं। जबकि जिला प्रशासन और अजमेर विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरु करते हैं तब कारोबारी नए बहाने लेकर प्राधिकरण व प्रशासन के सामने पहुंच जाते हैं।
शहर से जाने को तैयार नहीं ट्रांसपोर्टर
ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने प्राधिकरण से ब्यावर रोड ट्रांसपोर्ट नगर में रियायती दर पर व्यावसायिक भूखंड हथिया रखे हैं वहीं वे शहर के बीच संचालित अपने कारोबार को ट्रांसपोर्ट नगर लेकर जाने को तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर पड़ाव, केसरगंज, ब्लू केसल तथा कवंडसपुरा से संचालित है। यहां दिनभर ट्रांसपोर्ट वाहनों, ठेलों तथा सड़क किनारे सामान पड़ा रहता है। इससे यातायात बाधित होता है तथा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में स्टेशन रोड पर एलीवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है ऐसे में यातायात पुलिस ने टे्रफिक को केसरगंज व पड़ाव की ओर डायवर्ट किया हुआ है। यातायात वन- वे है लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के कारण जाम के हालत बनते हैं। लॉक डाउन के दौरान पूर्व में यातायात पुलिस ने ट्रासंपोर्ट कारोबारियों के वाहनों का प्रवेश रोक दिया था लेकिन अब बेखौफ भारी वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे प्रदूषण के साथ ही जाम की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।