राजस्थान आवासन मंडल ने आवासों में बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने पर आवंटियों को नोटिस देकर गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी है।
अजमेर। राजस्थान आवासन मंडल ने वैशाली नगर आवासीय योजना के तहत आवंटित आवासों में बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने पर दो आवंटियों को नोटिस देकर गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी है।
राजस्थान आवासन मंडल के परियोजना निदेशक ने गत दिनों वैशाली नगर आवासीय योजना में दो आवंटियों को नोटिस दिए हैं। इनमें हनुमान नगर, पीएनबी के पास रहने वाले दीपक कुमार अग्रवाल तथा तिलक नगर, जवाहर नगर प्रभु मार्ग निवासी वर्षा गुलाबानी शामिल हैं।
नोटिस में आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित आवास का व्यावसायिक उपयोग अवैधानिक रूप से किया जाना बताया गया है। मानचित्र व भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति 7 दिवस में कार्यालय में जमा कराने को कहा है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज पेश नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।