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अजमेर.
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान सम्पति का विरूपण अधिनियम की पालना करनी जरूरी है। विधानसभा आम चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक, निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के साथ सम्पति विरूपण
अधिनियम की पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले, यूनिपोल पर विज्ञापन,फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन, गेन्ट्री विज्ञापन आदि प्रकार के विज्ञापन एक चिह्नित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
चिह्नित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना सौन्दर्य का हृास करना नही माना जा सकता। निजी सम्पत्ति के मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से अस्थायी रूप से बैनर या झंडे लगाए जा सकते है। शहरी क्षेत्र में निजी सम्पति पर सहमति से झंडे लगाए जा सकते है।
ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रदर्शन
आयोग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में भी राजनीतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के अवसर के लिे स्थल चिह्नित करने और सभी को समान आधार पर आवंटित करने से संबंधित आदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी सम्पति पर भी झंडे, बैनर लगाने के अनुसार लिखित सहमति के साथ ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में रिटर्निंग अधिकारी को तीन दिन के अंदर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।