अजमेर

तीन राशन डीलर के लाइसेंस निलम्बित

-प्रतिदिन 50 को ही वितरित होगी राशन सामग्री को ही वितरित होगी राशन सामग्री

2 min read
Apr 04, 2020
corona

अजमेर. लॉकडाउन lock down के दौरान गेहूं वितरण में की गई अनियमितताओं के कारण जिले के तीन राशन विक्रेताओं ration dealer's को निलम्बित suspendedकिया गया है। जिला रसद अधिकारी dso हीरालाल मीणा ने बताया कि अनियमितता के कारण उचित मूल्य दुकानदार चाचियावास के रमेश चन्द्र, दिलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक हनुमान सिंह राठौड़ एवं अरांई के रणजीत जाट का प्राधिकार licenses पत्र निलम्बित किया गया है।

राशन दुकानों पर स्वच्छता उत्पाद

अजमेर. जिले में लॉकडाउन की स्थिति में आम नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिले में नियुक्त उचित मूल्य दुकानदारों को गेंहू, चीनी, आटा जैसी खाद्य सामग्री के अतिरिक्त मसाले एवं साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर क्लीनर तथा टॉयलेट क्लीनर जैसे स्वच्छता उत्पादों की बिक्री के लिए भी अधिकृत किया गया है।
राशन की दुकानों पर निर्देशों के पालन की हिदायत

- पांच से ज्यादा एकसाथ नहीं आएंगे

अजमेर. जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना वायरस संक्रमण से राशन सामग्री के लाभार्थियों के बचाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जारी की गयी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैंं।

जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की स्थिति में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्यान्न वितरण के दौरान पांच से अधिक लोगों को एकसाथ आने से रोकना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रतिदिन न्यूनतम 50 लाभार्थियों को खाद्यान्न व रसद सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके लिए तिथिवार यूनिट रजिस्टर के क्रमानुसार 50-50 लाभार्थियों की लिस्ट उनकी जानकारी के लिए चस्पा की जाएगी।

मिड-डे मील के अनाज का होगा उपयोग

जिला कलक्टर के निर्देशानुसार लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न के उपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में खुले रहेंगे मेडिकल स्टोर

अजमेर. कोरोना माहामारी के संक्रमण को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लॉक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज क्षेत्र में लगाए गए कफ्र्यू के दौरान क्षेत्र के मेडिकल स्टोर खुले रह सकेंगेे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर विशाल दवे ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान थाना क्षेत्र क्लॉक टावर के 33 हॉल सेलर एवं 9 रिटेलर कोतवाली के 3 होलसेलर एवं 3 रिटेलर तथा गंज एवं दरगाह के 5 रिटेलर को मेडिकल स्टोर खुला रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

भवन अधिग्रहीत

अजमेर.कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन परिस्थिति के लिए होटल रमाडा अजमेर, होटल पैराडिजो रिसोर्ट अजमेर, होटल रवाई टेन्ट पुष्कर, होटल अनंता रिसोर्ट पुष्कर, बिड़ला सिटी वाटर पार्क को अधिग्रहित किया गया है।इन भवनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

Published on:
04 Apr 2020 07:57 pm
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