Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में 6 साल के मासूम बेटे को जहर देकर मारने वाले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी सीआरपीएफ का जवान था और पत्नी की हर निशानी मिटाना चाह रहा था।
अलवर। जिले में एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह साल के मासूम बेटे की हत्या के दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था और हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली थी।
यह मामला 19 अगस्त 2020 का है, जब मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के लीली गांव निवासी मामचंद ने अपने ही बेटे कुनाल को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद बच्चे के नाना, फरीदाबाद निवासी जगदीश प्रसाद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले की जांच कर पर्याप्त सबूत जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों और 26 दस्तावेजों के जरिए अपने पक्ष को मजबूत किया। सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद अलवर के एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी पर अपनी पत्नी की हत्या का भी संदेह जताया गया। मृतक बच्चे के नाना के अनुसार, आरोपी ने करीब दो महीने पहले अपनी पत्नी रेखा को भी जहर देकर मार दिया था, लेकिन उस समय परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी दो बेटियों को भी मारने की कोशिश की थी, हालांकि वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया।
बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी हर निशानी मिटाना चाहता था। इसी विकृत मानसिकता के चलते उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी। अदालत ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए कड़ी सजा सुनाई, जिससे समाज में एक सख्त संदेश गया है।