अलवर

अलवर में धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी रोक

अलवर में धारा 144 लगा दी गई है, चुनाव के दौरान वोटरों को वाहन से नहीं ला सकेंगे। धारा 144 27 नवंबर तक रहेगी।

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Nov 05, 2019
अलवर में धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी रोक

अलवर. नगर निकाय चुनावों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने नगर परिषद अलवर, भिवाडी एवं नवगठित नगरपालिका थानागाजी क्षेत्र में धारा 144 लागू लगा दी है। यह प्रतिबंध सम्बंधित पालिका की पैराफेरी में रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उक्त सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र न रखेगा न उनका प्रदर्शन करेगा। पूर्व अनुमति बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं हो सकेंगे। प्रत्येक सभा जूलुस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अंतर्गत होगी। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, बैनर, पम्पलेट एवं अन्य चुनाव सामग्री नहीं छपवाएगा और न ही छापेगा।

मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाइल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों पर लाने-ले जाने पर पूर्ण रोक रहेगी। यह आदेश 27 नवम्बर 2019 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।

Published on:
05 Nov 2019 05:00 pm
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