Beaten between women: दोनों पक्ष की महिलाओं ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, एक पक्ष की रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष की 4 तथा दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर पहले पक्ष की 2 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना अंतर्गत एक महिला से रास्ता रोककर पहले मारपीट की गई। बाद में घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए टांगी और लाठी से बेरहमी पूर्वक पिटाई (Beaten between women) की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी 2 महिलाओं ने मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छेरमुण्डा निवासी कमलो पिता बैगा 20 वर्ष, 20 अगस्त की सुबह अपने खेत में यूरिया का छिडक़ाव करने गई थी। घर लौटते समय निशा यादव पति बबलू, मीना पिता अजय, बबलू पिता रामपति व मलसेमहिन पति अजय अचानक सामने आकर रास्ता रोक लिया और गाली देते हुए टांगी व लाठी-डंडे से हमला (Beaten between women) कर दिया।
मौके से वह किसी तरह जान बचाकर भागी। थोड़ी देर बाद सभी उसके घर तक आ गए और जोर-जबरदस्ती से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। इसके बाद पीढ़ा, लात-घूसा, लाठी, टांगी से बेरहमी से पिटाई (Beaten between women) करने लगे।
मारपीट में वह घायल हो गई। आरापियों ने मारपीट करने के बाद कहा कि आज के लिए तुम्हें घर में बंद करके छोड़ रहे हैं, अगली बार जान से मारकर लाश फेंक देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
आरोपियों के हरकत से सहमी आदिवासी परिवार की महिला ने कहा है कि गांव के दबंग लोग उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हंै। रिपोर्ट (Beaten between women) पर पुलिस ने चारों आरोपियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति नृशंसा निवारण अधिनियम की धारा 3(2) (व्हीए), बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 333, 351(3) का मामला दर्ज किया है।
दूसरे पक्ष से निशा यादव पति बबलू यादव 35 वर्ष, निवासी ग्राम छेरमुण्डा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके साथ कमलो और शकुंतला दिन में 11 बजे घर में घुसकर 20 अगस्त को 11 बजे दिन में मारपीट (Beaten between women) कर रहे थे। इस दौरान तथा बीच-बचाव करने आई मीना यादव के साथ भी मारपीट की गई।
इसके बाद दोपहर एक बजे कमलो ने अपने घर से आते समय पत्थर से हमला किया और मीना यादव को दौड़ाकर मारा गया है। घटना में निशा यादव के पीठ में चोट आई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने कमलो मरकाम और शकुन्तला सिंह के खिलाफ धारा 296, 351(3), 333 115(2), 3(5) बीएनएस का मामला दर्ज कर लिया है।