अंबिकापुर

महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से भरे जाएंगे आवेदन, ये महिलाएं होंगी पात्र व अपात्र, पढ़ें पूरी पक्रिया…

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के लिए आवेदनों का 5 फरवरी से शुरु होगा पंजीयन, 20 फरवरी है आवेदन की अंतिम तिथि, पात्र महिला हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से स्वयं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए का किया जाएगा भुगतान

4 min read
Demo pic

अंबिकापुर. Mahtari Vandan Yojana: राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू की जाएगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिलाएं ही पात्र होंगीं। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान उनके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।


महतारी वंदन योजना के तहत सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी को ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा, जिसके बाद स्वीकृति पत्र जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया जाएगा।


ये आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज, वार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट महतारीवंदन डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।


ये महिलाएं होंगीं अपात्र
महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग,

द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हों, वे भी अपात्र होंगी।


पात्र महिलाएं यहां कर सकती हैं आवेदन
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल तथा मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।

प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।


अंतिम सूची का होगा प्रकाशन
निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी।

नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी।

आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।


आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा भुगतान
हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाएगी।

जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

Published on:
03 Feb 2024 07:26 pm
Also Read
View All
Gang rape case: विधायक बोले- नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना सभ्य समाज के लिए कलंक, लेकिन कांग्रेसी सेंक रहे राजनीतिक रोटियां

Dirty photo case: छात्रा के मोबाइल पर गंदे फोटो और मैसेज भेजता था अतिथि सहायक प्राध्यापक, कुछ दिन फरार रहा, फिर कोर्ट में किया सरेंडर

Drowned in river: नदी में नहाने गए युवा चाचा-भतीजे की डूबकर मौत, दोस्त की बची जान, 10 दिन पहले डूब गए थे मामा-भांजी

Protest to put body on road: Video: महिला गार्ड का शव सडक़ पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन, संकल्प अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की मांग

Big incident in hospital: संकल्प हॉस्पिटल पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला! जनरेटर में दुपट्टा फंसने से महिला गार्ड की हुई है मौत