
अंबिकापुर। आईपीएस के बेटे की पिटाई करने वाले 2 आरोपियों का कोतवाली पुलिस ने शहर में जुलूस (Beaten accused rally in city) निकाला। दोनों आरोपियों को पुलिस हथकड़ी पहनाकर थाने से न्यायालय लेकर पहुंची। न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे आईपीएस रवि कुर्रे का पुत्र कार में सवार होकर अपने 2 दोस्तों के साथ तीसरे दोस्त के घर मिलने जा रहा था। इसी दौरान शहर के बौरीपारा तालाब के पास नाम लेने के विवाद पर आरोपियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी थी। इस दौरान आरोपियों ने कहा था कि तेरा बाप पुलिस वाला है तो क्या कर लेगा? इधर पुलिस ने लोगों के मन से आरोपियों का खौफ खत्म करने यह कदम उठाया।
बता दें कि आईपीएस रवि कुर्रे वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं। इससे पूर्व वे कोरिया जिले के एसपी थे। उनके बेटे लेखांश कांत कुर्रे 24 वर्ष की 5 सितंबर की रात बौरीपारा निवासी कुछ युवकों ने पिटाई (IPS son's beaten by accused) कर दी थी। इसकी रिपोर्ट उसने कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि वह नमनाकला खटिकपारा में रहता है तथा सिक्योरिटी एजेंसी का संचालक है।
7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपनी कार से दोस्त विशाल सोनी और रोमी खान के साथ एक अन्य दोस्त प्रिंस गुप्ता के बौरीपारा स्थित घर जा रहा था। प्रिंस के घर से कुछ दूर पहले बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोकी थी। इस दौरान वहां पहले से बौरीपारा निवासी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन व आशुतोष गुप्ता समेत अन्य युवक खड़े थे।
कार से उतरकर वह प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने गोलू गणेश का नाम लिया। इस दौरान वहां खड़े रतन गुप्ता व कोया डॉन ने गोलू का नाम लेने को लेकर उससे गाली-गलौज (Abuse and beaten) शुरु कर दी। आरोपियों ने कहा कि गोलू गणेश नहीं, बाप बोल। इसके बाद गोलू गणेश ने उसका हाथ पकड़ा और रतन गुप्ता, कोया डॉन व आशुतोष ने उसकी हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई की।
मारपीट के दौरान आरोपियों ने उससे कहा कि तेरा बाप पुलिस ऑफिसर (Police officer) है तो हमारा क्या कर लेगा? आरोपियों में से एक ने उसका दबाने की भी कोशिश की थी। मारपीट में उसकी कनपटी, सिर, चेहरे में गंभीर चोटें आई थीं। किसी तरह दोस्तों ने उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता व उनके अन्य साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) व 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया था।
मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों गोलू गणेश और आशुतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों के मन से आरोपियों का डर खत्म करने दोनों का अंबिकापुर शहर (Ambikapur city) में जुलूस निकाला। आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस कोतवाली थाने से गुरुनानक चौक, महामाया चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड से घड़ी चौक होते हुए कोर्ट तक लेकर पहुंची। यहां न्यायाधीश के सामने दोनों को पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया।