
IPS son's beaten. प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे की हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई (Brutally beaten) कर दी। मारपीट में उसके सिर, चेहरे व कनपटी में चोटें आई हैं। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में 4 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर का बेटा तालाब के पास अपनी कार से उतरकर दोस्त से मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। इस दौरान उसने एक आरोपी का नाम ले लिया था। इसी बीच वहां खड़े आरोपी व उसके दोस्तों ने उसकी बेदम पिटाई कर दी। आरोपियों ने ये भी कहा कि तेरा बाप आईपीएस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?
अंबिकापुर के नमनाकला खटिकपारा निवासी लेखांश कांत कुर्रे पिता रवि कुर्रे (आईपीएस) 24 वर्ष सिक्योरिटी एजेंसी का संचालक है। उसके पिता वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं। इसके पूर्व वे कोरिया जिले के एसपी (Koria SP) थे। उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपनी कार से अपने दोस्त विशाल सोनी और रोमी खान के साथ सवार होकर एक अन्य दोस्त प्रिंस गुप्ता के बौरीपारा स्थित घर जा रहा था।
प्रिंस के घर से कुछ दूर पहले बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोक दी। इस दौरान वहां पहले से बौरीपारा निवासी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन व आशुतोष गुप्ता समेत अन्य युवक खड़े थे। कार से उतरकर वह प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने गोलू गणेश का नाम लिया।
इस दौरान वहां खड़े रतन गुप्ता व कोया डॉन ने गोलू का नाम लेने को लेकर उससे गाली-गलौज शुरु कर दी। आरोपियों ने कहा कि गोलू गणेश नहीं, बाप बोल। इसके बाद गोलू गणेश ने उसका हाथ पकड़ा और रतन गुप्ता, कोया डॉन व आशुतोष ने उसकी हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई (IPS son beaten in Ambikapur) की।
मारपीट के दौरान आरोपियों ने उससे कहा कि तेरा बाप पुलिस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा? इस बीच कोया डॉन ने उसका गला दबाने की भी कोशिश की। मारपीट में उसकी कनपटी, सिर, चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं।
उसने बताया कि मारपीट (Ambikapur Beaten Case) के दौरान उसके दोस्तों ने उसे बचाया। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता व उनके अन्य साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) व 3 (5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
Updated on:
09 Sept 2026 06:25 pm
Published on:
09 Sept 2026 06:25 pm
