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Ambikapur News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे से मारपीट, लूटे रुपए, आरोपी बोले- हम यहां के दादा हैं

Ambikapur Crime: अंबिकापुर के समलाया मंदिर के पास आधा दर्जन आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम, कहा- थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो चाकू मारकर कर देंगे हत्या
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Beaten and loot rupees

Ambikapur news, कोतवाली अंबिकापुर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे के साथ मारपीट, लूट व जान से मारने की धमकी देने का मामला (Ambikapur beaten case) सामने आया है। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि अनुराग सिंहदेव का भतीजा अपने दोस्त के साथ 7 सितंबर की शाम महामाया पारा जा रहा था। इसी दौरान समलाया मंदिर के पास आरोपियों ने उन्हें रोका और पैसे की मांग की। नहीं देने पर जबरन जेब से रुपए निकाल लिए और मारपीट की। रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

अंबिकापुर के मनेंद्रगढ़ रोड पंजाब गार्डन के पीछे रहने वाले अभिरत सिंहदेव पिता अमिताभ सिंहदेव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव (Chhattisgarh Housing Board President) का भतीजा है। उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 7 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह स्कूटी में सवार होकर अपने दोस्त देव दुबे के साथ शहर के महामायापारा निवासी शकील फिरदौसी के पास रायफल शूटिंग के संबंध में बातचीत करने जा रहा था।

इसी दौरान समलाया मंदिर के पास उसे गोलू पठान और राज बंगाला ने रोक लिया। इस दौरान दोनों ने उससे रुपए की मांग की। मना करने पर उसकी जेब से जबरन 2500 रुपए (Rupees loot) निकाल लिए और गाली-गलौज करते हुए अपने अन्य 4 दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की।

इस दौरान देव दुबे ने माफी मांगते हुए उसे बचाया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने कहा कि हम यहां के दादा हैं। यदि थाने में रिपोर्ट करोगे तो चाकू से हमला कर मार डालेंगे। पीडि़त ने बताया कि मारपीट (Beaten brutally) के दौरान आरोपियों ने उसका चश्मा भी तोड़ दिया।

Ambikapur Crime news: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

मारपीट की रिपोर्ट पीडि़त अभिरत सिंहदेव ने कोतवाली में दर्ज कराई है। मामले में पुलिस (Ambikapur Kotwali police) ने आरोपी गोलू पठान, राज बंगाला समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2), 119(1), 191(2), 296, 324 (2) व 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुुरु कर दी है।

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