
BJP Leader Externment, पटवारी की पिटाई करता भाजपा नेता (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा तहसील कार्यालय में घुसकर पटवारी के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर के खिलाफ जिलाबदर (Banished from the District) की कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ पहले से ही कई अपराध विभिन्न थानों में दर्ज थे। इसी बीच 5 माह पूर्व उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इधर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा 1 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है। वह 10 सितंबर से अगले साल तक सरगुजा समेत ६ जिला के सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहगा निवासी जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर पिता दिलेन्द्र कुजूर आदतन बदमाश है। वह भाजपा नेता भी था। उसके खिलाफ थानों में कई अपराध दर्ज हैं। उसके द्वारा तहसील कार्यालय में घुसकर पटवारी से मारपीट भी की गई थी। इस मामले में सामने आने के बाद सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP) द्वारा के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
प्रतिवेदन के आधार पर आदतन बदमाश जितेन्द्र कुजूर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया तथा विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित आरोप की पुष्टि होने पर सरगुजा कलेक्टर (Surguja Collector) द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर को 10 सितम्बर 2026 से १ वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर जिले की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
जितेन्द्र कुजूर आदतन बदमाश है। उसने 23 अपै्रल को दरिमा स्थित कार्यालय में घुसकर मारपीट की थी। आरोपी द्वारा पटवारी को सोहगा आरआई के मोबाइल पर कॉल कर बात कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बात नहीं कराने पर जितेंद्र कुजूर ने आवेश में आ गया और कार्यालय में घुसकर पटवारी से गाली-गलौज करते हुए कुर्सी से जानलेवा हमला (Attack from Chair) कर दिया था।
फिर जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कार से चाकू लेकर आया और मारने के लिये पटवारी एवं चौकीदार को दौड़ाया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पटवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 221, 132, 296, 351 (3), 115 (2) व 25-27आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
Updated on:
10 Sept 2026 07:42 pm
Published on:
10 Sept 2026 07:41 pm
