Road accident: सडक़ दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए एसपी ने प्रशासन को भेजा प्रस्ताव, अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कड़ाई से इसका पालन करने के दिए हैं निर्देश
अंबिकापुर. जिले में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं (Road accident) और जन-धन की क्षति को देखते हुए सरगुजा के पुलिस कप्तान राजेश कुमार अग्रवाल ने रणनीति बनाई है। उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने आवारा पशुओं को सडक़ों पर छोडऩे पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है। यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों को सडक़ों ंपर छोड़ता है तो उसके खिलाफ जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।
प्रशासन के अनुसार जिले में पशु पालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक अपने पालतू पशुओं को सडक़ों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं (Road accident) घटित हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर लगभग 8 गायों की मृत्यु सडक़ दुर्घटना में हो गई, जो एक चिंताजनक स्थिति है।
बरसात के मौसम में जब खेतों में फसलें होती हैं, तब चारे की कमी के कारण मवेशी सडक़ों की ओर रुख करते हैं। सडक़ों पर घुमते इन पशुओं के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना (Road accident) की संभावना बढ़ जाती है।
पूर्व में बनाए गए ग्राम और जिला स्तरीय नियंत्रण समितियों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मुख्य रूप से पशुपालकों की गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण प्रवृत्ति इसके लिए जिम्मेदार मानी गई है।
यदि कोई पशुपालक इन निर्देशों (Road accident) का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-285 एवं 291, तथा पशु कू्ररता अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
एसपी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, ताकि जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।