अमरोहा

Amroha: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, ससुराल पक्ष के पांच को दो-दो साल की सजा, 55 हजार का लगाया जुर्माना

Amroha News: अमरोहा की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पति को उम्रकैद और ससुराल पक्ष के पांच अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा..

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Jun 01, 2025
Amroha: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद | - Image Source - Pexels

Husband gets life imprisonment for dowry death Amroha: अमरोहा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति को उम्रकैद और ससुराल पक्ष के पांच अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कटाई गांव की अनीता बनी दहेज का शिकार

यह मामला डिडौली क्षेत्र के कटाई गांव की रहने वाली अनीता की दहेज हत्या से जुड़ा है। अनीता की शादी 1 मई 2014 को नौगांवा सादात के अव्वलपुर गांव निवासी चमन सिंह के साथ हुई थी।

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

शादी के बाद से ही अनीता को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।

मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग

23 फरवरी 2019 को आरोप है कि ससुराल वालों ने अनीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 25 फरवरी को उसकी मौत हो गई।

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

घटना के बाद पीड़िता के पिता नरेश ने बेटी की मौत का जिम्मेदार पति चमन सिंह समेत आठ लोगों को बताया और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया।

छह आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ आरोप पत्र

पुलिस जांच के बाद चमन सिंह, भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर, रामेश्वरी देवी और रघुवीर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत ने सुनाया दोषियों को सजा का फैसला

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति चमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अन्य आरोपियों को मिली दो-दो साल की सजा

अदालत ने ससुराल पक्ष के अन्य पांच लोगों को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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