सीमांकन के नाम पर पटवारी ने ठग ली ७० हजार की राशि, पीडि़त ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत
सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के दिए निर्देश
अनूपपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सेंदुरी में निवास करने वाले मोतीराम राठौर पिता जीवन लाल राठौर ने ७ जून को थाने पहुंच रमेश पटवारी द्वारा ७० हजार रूपए लेकर धोखाधड़ी किए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। मोतीराम राठौर ने बताया कि उसकी जमीन ग्राम पंचायत छुलहा में रेलवे फाटक के पास अनूपपुर-जैतहरी मार्ग की जमीन क्रमांक ४/४/१, ४/४/२ के संपूर्ण दस्तावेज बनवाने के नाम पर रमेश पटवारी द्वारा मुझसे ७० हजार रूपए की मांग की गई थी। जिस पर मैंने ११ अक्टूबर २०१७ को जमीन के संपूर्ण दस्तावेज बनवाने ५० हजार तथा मेरे चचेरे भाई विवेक कुमार राठौर द्वारा २० हजार रूपए दिए थे। जिसके बाद से सेंदुरी हल्का पटवारी रमेश ङ्क्षसह ने जमीन के संपूर्ण दस्तावेज के नाम लगातार हमें भटकाया जा रहा था। ८ माह बीत जाने के बाद परेशान होकर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत कर आवेदको ने पटवारी रमेश सिंह से ७० हजार रूपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने कोतवाली थाना प्रभारी से मामले में बारीकि से जांच करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी के अनुसार मामला गम्भीर है, जिसकी जांच कराई जा रही है।
-----------
सेवा प्रदाय में लापरवाही पर राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित
अनूपपुर। कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं का समय सीमा में प्रदाय न किए जाने एवं सेवाओं के प्रदाय में उदासीनता के रवैये का संज्ञान लेते हुए राजस्व निरीक्षक तहसील अनूपपुर बजरंग सिंह को मप्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि बजरंग सिंह पर इससे पहले सेवाओं के प्रदाय में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब के कारण 3750 रुपए की शास्ति भी अधिरोपित की गई थी। बार बार आदेश के भी आचरण में सुधार न परिलक्षित होने पर कलेक्टर द्वारा यह कदम उठाया गया है। निलंबित राजस्व निरीक्षक का मुख्यालय जिला भू अभिलेख कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है।