MP News: ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों को भी प्लाट बेचकर कॉलोनियां बनाने की तैयारी चल रही है। इससे एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी ने शहर से पछारी, पडरिया, बरखेड़ी और आंवरी माफी गांव में 23 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
MP News:एमपी के अशोकनगर जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल सा फैलने लगा है, इससे अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई की तैयारी में है। बिना अनुमति नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट बेचकर कॉलोनी विकसित कर रहे ऐसे 38 कॉलोनाइजरों को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और उन्हें एफआइआर की चेतावनी दी है। इससे कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।
शाढ़ौरा के नगरपरिषद क्षेत्र में कॉलोनाइजर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से अनुमति लिए बिना ही छोटे-छोटे प्लाट बनाकर और उनका विक्रय कर कॉलोनी विकसित करने में जुटे हुए हैं। इससे कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे 15 कॉलोनाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है और उनसे जवाब मांगा है। जिनमें शाढ़ौरा निवासी विश्ववीरसिंह, राजकुमार, जगन्नाथप्रसाद ओझा, हरिओम माली, हरवीरसिंह रघुवंशी, हरिसिंह रघुवंशी, महेंद्रसिंह रघुवंशी, अमित सोनी, शिवराम रघुवंशी, रविंद्रसिंह रघुवंशी, अशोकनगर निवासी सतेंद्र रघुवंशी, खजूरियाकला निवासी सुनीता रघुवंशी, गुना निवासी अखलेश जैन, फिरोज खान और सेमरी शाहबाद निवासी शिवप्रतापसिंह के नाम शामिल है।
वहीं अशोकनगर शहर से सटी ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों को भी प्लाट बेचकर कॉलोनियां बनाने की तैयारी चल रही है। इससे एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी ने शहर से पछारी, पडरिया, बरखेड़ी और आंवरी माफी गांव में 23 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा बिना किसी वैध कार्रवाई व आवश्यक दस्तावेजों के बिना कॉलोनी काटकर छोटे-छोटे भूखंड विक्रय किए जा रहे हैं।
एसडीएम ने इन 23 कॉलोनाइजरों में उनके अनुज्ञा शुल्क की रसीद प्रस्तावित कॉलोनी का अभिविन्यास, आश्रय शुल्क रसीद, बंधक रखे गए भूखंडों की जानकारी, कॉलोनी विकसित करने की अनुमति, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति व भूमि के डायवर्जन की प्रति मांगी है।
कलेक्टर और एसडीएम ने इन 38 कॉलोनाइजरों को जारी किए गए नोटिसों में कहा है कि आपके द्वारा नगरपालिका अधिनियम और मप्र ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए जवाब दें कि क्यों न आपके खिलाफ थाने के एफआइआर दर्ज कराई जाए। एफआइआर की चेतावनी से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।