
एक समय था जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस माना जाता था। इसके लिए RTO के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता था, तो उसे भी बड़ी मुश्किल होती थी। पर अब समय के साथ लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस बहुत ही आसान हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर कर दिया है। अब आप बिना RTO जाए, घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
शुरुआती लाइसेंस लर्निंग
शुरुआत में लर्निंग लाइसेंस बनता है, पर 6 महीने बाद इसे परमानेंट करवाया जा सकता है। हालांकि अगर आपके पास पहले से ही लाइसेंस था जो खो गया है, तो आप परमानेंट लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के आसान स्टेप्स
आइए जानते है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के आसान स्टेप्स।
1. सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. अब वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. अब अपने राज्य का नाम बॉक्स में एंटर करें।
5. इसके बाद स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म को सभी डिटेल्स के साथ सही से भरे।
6. इसके बाद लाइसेंस के लिए ज़रूरी दसभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ये डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, फोटो और हस्ताक्षर हैं।
7. इसके बाद लाइसेंस के लिए ज़रूरी एप्लिकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेन्ट करें।
8. फीस का पेमेन्ट करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
9. अब तय स्लॉट (तारीख) को समय पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहुंचे। यह ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर आपको जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
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लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के स्टेप्स
आइए जानते है लाइसेंस खोने पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के आसान स्टेप्स।
1. सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. अब वेबसाइट पर LLD फॉर्म भरे।
3. अब इस फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर इसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो लगाए।
4. इसके बाद फॉर्म और डॉक्यूमेंट को नज़दीकी RTO के लिए ऑनलाइन जमा कराए।
5. इसके 30 दिन बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।
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