
किसी भी चीज़ के चोरी होने पर काफी परेशानी और असुविधा होती है। और बात अगर ड्राइविंग लाइसेंस की हो, तो इसके चोरी होने पर काफी असुविधा और परेशानी हो जाती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना तक लग सकता है। ऐसे में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रुरत पड़ती है। एक समय था जब डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने का काम टेंशन वाला माना जाता था। इसके लिए RTO के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब समय के साथ यह प्रोसेस काफी आसान हो गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर परेशान होने की कोई ज़रुरत नहीं है, क्योंकि अब डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान हो गया है।
कैसे आसान हुई प्रोसेस?
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। अब इसके लिए आरटीओ के कई चक्कर लगाने की ज़रुरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑनलाइन ही यह काम किया जा सकता है। और वो भी घर बैठे।
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ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आसान स्टेप्स
ड्राइविंग लाइसेंस चोरी होने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान होता है। आइए जानते हैं इसकी आसान स्टेप्स।
1. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. इसके बाद वेबसाइट पर LLD फॉर्म का ऑप्शन आता है। इस फॉर्म को भरें।
3. अब LLD फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर इसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट और फोटो अटैच करें।
4. इसके बाद LLD फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को नज़दीकी आरटीओ के लिए ऑनलाइन जमा कराएं ।
5. इस प्रोसेस के पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर आ जाएगा।
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