Crime News: डॉक्टरों ने बताया कि मोक्ष की मौत पानी में डूबने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
Crime News: अपनी ही 10 साल बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला भाटापारा के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने सुनाया। आरोपी नीलमचंद वर्मा कोदवा गांव का रहने वाला है।
अपर लोक अभियोजक कैलाश यादव ने बताया कि घटना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के कोदवा की है। दिनांक 24 फरवरी 2023 को चिंताराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नतनीन मोक्ष और भतीजा नीलमचंद सती तालाब में नहाने गए थे। उस समय नीलमचंद दिशा मैदान चला गया। उसने बताया कि मोक्ष गहरे पानी में डूब गई। इससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
डॉक्टरों ने बताया कि मोक्ष की मौत पानी में डूबने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी नीलमचंद का अपनी दूसरी पत्नी प्रीति वर्मा के साथ पहली पत्नी की बेटी मोक्ष को लेकर अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद के चलते उसने प्रीति से मिलकर हत्या की साजिश रची।
Crime News: 23 फरवरी को वह मोक्ष को कल्याण सागरपारा, भाटापारा से अपने गांव कोदवा लेकर आया। 24 फरवरी को स्कूल शिक्षक ने मोक्ष की तबियत ठीक न होने की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी बहाने से मोक्ष को तालाब ले गया। कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को पानी में डुबो दिया।
पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में चालान पेश किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। धारा 302 के तहत उम्रकैद और 1000 जुर्माना, धारा 201 के तहत 1 साल सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी। प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर टोप्पो ने की। पैरवी अपर लोक अभियोजक कैलाश यादव ने की।