बलरामपुर

Cattle Smuggling: सुबह नींद खुली तो घर के बाहर खड़ी थी पंक्चर स्कॉर्पियो, पास जाकर देखा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

Cattle Smuggling in Balrampur: झारखंड के बूचडख़ाना ले जाए जाने की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने 5 गोवंशों को बरामद कर जब्त किया वाहन, वाहन नंबर से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही पुलिस
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Cattle smuggling
Cattle smuggling, स्कॉर्पियो में कू्ररतापूर्वक बंधे मवेशी (Photo- Patrika)

कुसमी। झारखंड की ओर कथित रूप से वध के लिए ले जाए जा रहे 5 गो वंशों (Cattle smuggling case) से भरी एक स्कॉर्पियो का टायर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत रास्ते में पंक्चर हो गया। इसके बाद वाहन में सवार मवेशी तस्कर और उनके साथी फरार हो गए। स्कॉर्पियो वे ले नहीं जा पाए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पहले सरपंच को दी। सरपंच द्वारा मामले की सूचना कुसमी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो के भीतर क्रूरतापूर्वक बांधे गए 4 बैल और एक गाय को बरामद कर लिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरु कर दी है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोदवा के सरपंच विजय पैकरा को 3 जुलाई की सुबह ग्रामीण कुंवर राम पैकरा ने सूचना दी कि उनके घर के पास मेन रोड पर एक सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक जे एच 01क्यू-7595 खड़ी है, जिसमें मवेशियों को बेरहमी (Cattle smuggling in Kusmi) से ठूंस-ठूंसकर बांधा गया है।

मौके पर पहुंचकर सरपंच ने देखा कि वाहन का एक टायर पंक्चर है और उसमें 1 गाय तथा 4 बैल रस्सियों से बंधे हुए हैं। वाहन चालक और अन्य लोग मौके से फरार (Cattle smugglers escaped) थे। सरपंच ने तत्काल इसकी सूचना थाना कुसमी को दी। सूचना पर प्रधान आरक्षक प्रताप टोप्पो एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि मवेशियों को क्रूरतापूर्वक वाहन में भरकर झारखंड स्थित बूचडख़ाने ले जाए जाने की आशंका है। पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लेकर वाहन जब्त कर लिया।

Cattle smuggling news: टायर पंक्चर ने खोली तस्करों की पोल

यदि स्कॉर्पियो का टायर पंचर नहीं होता तो आरोपित मवेशियों को झारखंड की ओर ले जाने में सफल हो जाते। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है। पुलिस अब स्कॉर्पियो के पंजीयन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

Updated on:
05 Jul 2026 08:42 pm
Published on:
05 Jul 2026 08:42 pm