बलरामपुर

Murder and buried body: भतीजे ने गंड़ासे से चाचा की बेरहमी से की हत्या, फिर घसीटकर ले गया बाड़ी में और दफन कर दी लाश

Murder and buried body: शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान वारदात को दिया अंजाम, बलरामपुर जिले के ग्राम पेंडारी की घटना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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Police dug grave (Photo- Patrika)

रघुनाथनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना अंतर्गत ग्राम पेंडारी में रविवार की रात शराब के नशे में हुए विवाद के बाद युवक ने धारदार हथियार से हमला कर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को घसीटते हुए घर के समीप बाड़ी में दफना (Murder and buried body) दिया था। सुबह मृतक के बेटे ने घसीटने के निशान देखे तो कब्र के पास गया और अन्य लोगों की उपस्थिति में खुदाई की तो पिता का हाथ दिखा। मामले में पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्राम पेंडारी निवासी जीत लाल खरवार ने रघुनाथनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अगस्त की सुबह इसका पिता मंगरु अपने घर में था। तभी गांव में ही रहने वाला चचेरा भाई संतोष कुमार खरवार आया और जबरन मंगरु को शराब पीने के लिए अपने साथ में लेकर चला गया। उसने दिन भर साथ में मंगरु (Murder and buried body) को शराब पिलाई और रात में अपने घर में सुलाया था।

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18 अगस्त की सुबह जीत लाल ने देखा कि संतोष खरवार के घर के बगल में कुछ नया मिट्टी खोदाया हुआ है और उसके घर से वहां तक किसी को घसीटने (Murder and buried body) के निशान भी दिखे। इसकी सूचना पर गांव वालों को इक_ा कर शंकावश कुछ मिट्टी हटाकर देखे तो एक व्यक्ति का हाथ दिखा। यह देखकर उसने उसकी पहचान अपने पिता मंगरु राम के रूप में की।

Murder and buried body: कब्र खोदकर निकाला गया शव

इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर जांच के बाद पीएम हेतु अस्पताल भेजा। इस मामले में पुलिस ने संतोष खरवार को पकडक़र पूछताछ की तो उसने गंड़ासा से चाचा मंगरु खरवार की हत्या (Murder and buried body) करने का जुर्म कबूल लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

गाली-गलौज किया तो मार डाला

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रात में शराब के नशे में मंगरु खरवार उसके साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इससे आक्रोश में आकर उसने गंड़ासा (Murder and buried body) से मृतक पर प्राणघातक हमला कर दिया।

इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने शव को घसीटकर बाड़ी में दफना दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103 व 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है।

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Updated on:
19 Aug 2025 01:15 pm
Published on:
19 Aug 2025 01:14 pm
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