बलरामपुर

Liquor shop closed: बलरामपुर जिले में 23 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें कितने बजे से लागू होगा आदेश

Balrampur liquor shop closed: बलरामपुर में 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मद्देनजर डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने शुष्क दिवस घोषित किया है। जानें किन दुकानों पर लागू रहेगा। आदेश और उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी।
2 min read
Balrampur
डीएम बलरामपुर फोटो सोर्स विभाग

Balrampur Liquor Shop Closed: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 23 अक्टूबर 2026 को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन को देखते हुए मतदान प्रक्रिया के दौरान शुष्क दिवस घोषित किया है।जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक सभी संबंधित दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर में 23 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विपिन कुमार जैन ने जिले में शुष्क दिवस घोषित करते हुए सभी संबंधित दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जिले की सभी संबंधित आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों पर बिक्री नहीं होगी। इसके
अलावा मॉडल शॉप और बार भी बंद रहेंगे। आदेश में भांग की दुकानों तथा स्प्रिट की थोक और फुटकर दुकानों को भी शामिल किया गया है। निर्धारित समय के दौरान इन दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

मतदान के मद्देनजर लिया गया फैसला

जिला प्रशासन के मुताबिक, विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के दौरान मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ग के तहत शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित नियमों और लाइसेंस की शर्तों के आधार पर दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

शराब की बिक्री और संबंधित गतिविधियों पर रोक

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में शराब और अन्य संबंधित मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। दुकानदारों और लाइसेंस धारकों को आदेश का पालन करना होगा। तय समय के दौरान किसी भी दुकान को खोलने या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बंदी के बदले दुकानदारों या लाइसेंस धारकों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

आदेश तोड़ने पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को अपने स्तर से निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन रोकने को कहा गया है। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित समय में दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिले में शराब की दुकान से खरीदारी करने वालों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की बंदी का ध्यान रखना होगा।

Updated on:
21 Oct 2026 06:57 pm
Published on:
21 Oct 2026 06:56 pm